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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
2024
(आवेदक का जनआधार कार्ड धारक होना आवश्यक हैं)
राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
(आयु की गणना 1 अप्रैल, 2019 को आधार मान कर की जायेगी।)
आयकरदाता न हो।
आवेदक द्वारा पूर्व में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो।
इस योजना के अन्तर्गत, पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आशय का Self Declaration यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक देय होगी एवं राजकीय प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टीoबीo, कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, कॉरोनरी अपर्याप्तता (Coronary Insufficiency), कॉरोनरी थ्रॉमबोसिस (Coronary Thrombosis), मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
वरिष्ठ नागरिक को, आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय ही अपलोड किया जाना है)
जिन आवेदकों द्वारा विगत वर्षों में उक्त योजना अन्तर्गत आवेदन तो किया है, किन्तु उनका उक्त योजना में यात्रा हेतु चयन नहीं हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे।
किन्ही परिस्थितयों में रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान स्थान रिक्त रहने पर आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होनें आवेदन किया हो, लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा पर जाने हेतु अनुमत करने का अधिकार राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा।
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र होंगे इसके साथ-साथ प्रदेश के भारत के सैन्य बलों, अर्द्ध सैन्य बलों व पुलिस बलों से सेवानिवृत संबंधित राजस्थान राज्य के पात्र वरिष्ठ जन भी यात्रा में सम्मिलित किए जा सकेंगे किन्तु उक्त सेवा के सेवानिवृत कर्मचारी/बल के वरिष्ठ जन योजना की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर ही यात्रा के लिए पात्र होंगे। इस श्रेणी के आवेदक आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिये आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
योजना अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो पत्रकार/मीडिया से संबंधित हो जो योजना अन्तर्गत पात्रता रखते हो, आवेदन के पात्र होगें (सूचना एवं जनसम्पयर्क निदेशालय द्वारा सुचियत) कोटा (Quota) 5 प्रतिशत की सीमा तक होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि
23-09-2024
है|
पंजीयन क्रमांक
जनआधार ID
Devasthan Department, Government of Rajasthan