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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
(आवेदक का जनआधार कार्ड धारक होना आवश्यक हैं)
राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
(60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2022 को आधार मान कर की जायेगी।)
आवेदक आयकरदाता न हो।
आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं उठाया गया हो।
इस योजना के अन्तर्गत, पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आशय का स्वः घोषणा पत्र (Self Declaration) यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।।
भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
आवेदक एवं जीवनसाथी /सहायक यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी०बी०, कंजेस्टिव कार्डियक , श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्ता , Coronary thrombosis मानसिक व्याधि , संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
वरिष्ठ नागरिक को, आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय ही अपलोड किया जाना है)
यात्री एवं जीवनसाथी /सहायक के कोविड -19 टीकाकरण की दोनों डोज लगा होना स्वास्थय की दृस्टि से उपयुक्त होगा।
किन्ही परिस्थितयों में रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान स्थान रिक्त रहने पर आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होनें आवेदन किया हो, लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा पर जाने हेतु सम्पूर्ण रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन इंद्राज कराने के उपरांत अनुमत करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा।
वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिये आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि
है|
पंजीयन क्रमांक
जनआधार ID
Devasthan Department, Government of Rajasthan