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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
(आवेदक का जनआधार कार्ड धारक होना आवश्यक हैं)
राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
(60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2024 को आधार मान कर की जायेगी।) अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1964 से पूर्व का हो।
आवेदक स्वयं एवं जीवनसाथी आयकरदाता न हो।
आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं उठाया गया हो।
इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्वः घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। अर्थात जो व्यक्ति/यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत यात्री/जीवन साथी के रूप में यात्रा कर चुका है वह इस योजना में किसी भी तीर्थ की यात्रा हेतु पात्र नहीं होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लघन किया गया है तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक राशि पृथक से देय होगी एवं राजकीय प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी.,कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्ता , Coronary thrombosis मानसिक व्याधि , संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
वरिष्ठ नागरिक को, आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय ही अपलोड किया जाना है)
जिन आवेदको द्वारा विगत वर्षो में उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन तो किया है, किन्तु उनका नम्बर उक्त योजना में यात्रा हेतु चयन नही हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे।
रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त रहने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होने आवेदन किया हो, लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटो पर यात्रा पर जाने हेतु संपूर्ण रिकॉर्ड एवं आन लाईन इन्द्राज कराने के उपरान्त अनुमत करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा।
वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिये आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
आवेदनकर्ता स्वयं एवं उनके जीवन साथी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम /स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होगें।
नोट:- राज्य सरकार की वर्ष 2023-24 बजट घोषणा संख्या 132 के रूप में वर्ष 2022 की योजना में प्राप्त आवेदनों में से ही वर्ष 2023-24 में यात्रा पर गये यात्रियों के अलावा अवशेष रहे यात्री भी यात्रा हेतु पात्र होगें, उन्हें नये आवेदन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
है|
पंजीयन क्रमांक
जनआधार ID
आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है|
Devasthan Department, Government of Rajasthan